सारांश: www.newsofbahrain.com के अनुसार, एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम में, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नया कानून पारित किया है जो उन विदेशी निवासियों की...
www.newsofbahrain.com के अनुसार, एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम में, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नया कानून पारित किया है जो उन विदेशी निवासियों की संपत्तियों के भाग्य को स्पष्ट करता है जो बिना वसीयत या कानूनी उत्तराधिकारियों के मर जाते हैं। यह कानून, जो देश के नागरिक लेनदेन कानून के तहत आता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि इन व्यक्तियों की वित्तीय संपत्तियाँ चैरिटेबल एन्डोमेंट के रूप में निर्धारित की जाएंगी।
यह निर्णय बिना मालिक के प्रवासियों की संपत्तियों की स्थिति के बारे में वर्षों की कानूनी अनिश्चितता को हल करता है और सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से और सार्वजनिक हित में किया जाएगा। यूएई मीडिया कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इन संपत्तियों का प्रबंधन एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि उचित आवंटन और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
इस कानून पर प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक रही हैं और कई विदेशी निवासी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह कानून उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा में मदद करेगा और साथ ही देश के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बढ़ाएगा। इस कानून के पारित होने के साथ, अब यूएई में विदेशी निवासी अधिक शांति से रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, तो उनकी संपत्तियों का अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाएगा।
यह कदम न केवल विदेशी निवासियों की कानूनी स्थिति में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि देश की स्थिरता और आर्थिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस कानून के साथ, यूएई को निवेश और जीवन के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य के रूप में जाना जाता है।
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